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डिंडोरी*विशेष सत्र न्यायालय का फैसला:दलित नाबालिग का अपहरण कर चार दिन तक दुराचार करने वाले मुजाहिद खान को आजीवन कारावास*

*विशेष सत्र न्यायालय का फैसला:दलित नाबालिग का अपहरण कर चार दिन तक दुराचार करने वाले मुजाहिद खान को आजीवन कारावास*

समनापुर थाना क्षेत्र के बानो गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ मनोज वर्मा ने बताया कि आरोपी मुजाहिद खान पुत्र अकूदा खान (22) निवासी ग्राम बानो थाना समनापुर जिला डिंडौरी ने 7 जुलाई 2017 को बानो गांव से नाबालिग के घर में घुसकर अपहरण ले गया था। मुजाहिद खान उसे ग्राम दिवारी ले गया। वहां 3-4 दिनों तक बलात्‍कार किया, जान से मारने की धमकी दिया थी।

परिजनों की शिकायत पर समनापुर पुलिस ने विवेचना उपरांत धारा 363, 366, 343, 450, 376(2)(ढ़), 506 भादवि एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए विशेष न्‍यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिंडौरी द्वारा आरोपी मुजाहिद खान को धारा 450 भादंवि के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 

वहीं धारा 366 भादंवि के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने, धारा 343 भादंवि के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास व 200 रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(ढ़) भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास (जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कठोर कारावास) व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 भाग-2 भादंवि के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास व 200 रुपए जुर्माना और धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना, धारा 3(2)(5क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण ) अधिनियम के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर क्रमश: 3 माह, 3 माह, 1 माह, 6 माह, 1 माह, 6 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है।

_इंडियन टीवी न्यूज़ संवाददाता मो0 सफर डिंडोरी मध्य प्रदेश_

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