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जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश…….बाल विवाह करते पाए जाने पर दोनों पक्षों के साथ शामिल व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई…………

प्रशांत सिसोदिया ब्यूरो चीफ जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश…….बाल विवाह करते पाए जाने पर दोनों पक्षों के साथ शामिल व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई…………

 

 

 

 

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजूलता सिंह ने बताया कि जिले में 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन बाल विवाह होने की आशंका रहती है। बाल विवाह करना कानूनी अपराध है,

 

 

 

 

इस पर 2 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपए तक जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युक्ति की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु में शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि बाल विवाह होने की सूचना तत्काल दें। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

 

 

 

 

बाल विवाह होने की सूचना या शिकायत चाइल्डलाइन नंबर 1098 के अलावा वन स्टॉप सेंटर डिंडोरी के हेल्पलाइन नंबर 78281-95167, 74411-03032, एवं परियोजना अधिकारी डिंडोरी 95759-30147, परियोजना अधिकारी बजाग 79999-13778, परियोजना अधिकारी शहपुरा 96444-76757, परियोजना अधिकारी समनापुर 79876-43926, परियोजना अधिकारी करंजिया 97705-54071, परियोजना अधिकारी मेंहदवानी 94246-59559, परियोजना अधिकारी अमरपुर 94243-85052 के मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है।

 

 

 

 

 

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मंजूलता सिंह ने बताया कि ’’अक्षय तृतीया’’ पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैरिज हॉल, टेंट व्यवसायी, बैंड बाजा कैटरर्स संचालकों के अलावा पंडित मौलवियों को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वर वधु निर्धारित आयु से कम के तो नहीं हैं। यदि ऐसा पाया गया तो दोनों पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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