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सुरक्षित शहर सुरक्षित सड़क कार्य साला का कोचिंग सेंटर में आयोजन

सुरक्षित शहर सुरक्षित सड़क कार्य साला का कोचिंग सेंटर में आयोजन
श्याम पाराशर
चौमू आयुक्तालय जयपुर के निर्देश से आज थाना अधिकारी हेमराज मुंड ने सुरक्षित शहर सुरक्षित सड़क पुलिस आप के साथ के बारे में कोचिंग सेंटर में क्लास लेकर छात्राओं को सुरक्षा कानूनों के बारे में बताया उन्होंने छात्राओं को एक फॉर्म भी भरने को दिया जो आयुक्तालय जयपुर से जारी किए गए हैं जिसमें लड़कियों को सुरक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा रास्ते में किन किन जगहों पर मनचले घूमते रहते हैं उनके बारे में भी जानकारी ली छात्राओं से कहा आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो ऐसे मनचलों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी आप विरोध करें ताकि एक के बाद दूसरा मनचला आसपास भी नहीं ठहरे अगर एक पर कार्रवाई हो गई तो दूसरे अपने आप ही ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे इसलिए आप सभी कानून के बारे में जाने और कानून को अपना समझे पुलिस को अपना समझे किसी भी प्रकार की छेड़खानी बदसलूकी होने पर तुरंत पुलिस को कॉल करें राजस्थान पुलिस सदैव आपकी सेवा में समर्पित है किसी भी लड़की का नाम उजागर नहीं किया जाएगा गरीमा हेल्प लाइन के बारे मे भी जानकारी दी
थाना प्रभारी ने स्‍त्री अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानून के बारे मे भी बताया स्‍त्री अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े भारत के वो पांच प्रमुख कानून, जिसके बारे में हर स्‍त्री को जानना चाहिए जिसमे प्रमूख रूप से पॉश – द सेक्‍सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्‍लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल बेनिफिट एक्‍ट, 2013)प्रोटेक्‍शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस (2005)डाउरी प्रॉहिबिशन एक्‍ट (1961)मैटर्निटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) एक्‍ट, 2017

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