*लाठी-डंडे से पीटकर पत्नी के हत्यारे पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास*
महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मौलागंज में वर्ष 2017 में अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद को अपनी पत्नी शीला की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडे ने धारा 304 आईपीएस के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा परमहंस ग्रामसभा बडवार थाना पनियरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन शीला का विवाह लक्ष्मण पुत्र हरिराम निवासी मौलागज थाना पनियरा वर्ष 2003 में हुआ था दिनांक 28-8-2017 को समय 4:00 बजे शाम को उक्त लक्ष्मण ने वादी की बहन शीला को लाठी से पीटकर हत्या कर दिया वादी की सूचना पर थाना पनियरा में अपराध संख्या 300/2017 धारा 304 आईपीएस पंजीकृत हुआ।
विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया विचारक के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडे ने 11 गवाहों की गवाही दर्ज कराकर जोरदार बहस कर के सजा की मांग की न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सश्रम व सबूतों के आधार पर अपने विस्तृत फैसले के उक्त सजा सुनाई अर्थदंड की धनराशि मृतका शीला के दोनों दीपू और संजू को बराबर बराबर दी जाएगी।
महराजगंज अरविन्द पटेल